जीएसटी या GST 1 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्यरात्रि में लॉन्च किया गया था। लॉन्च को संसद के केंद्रीय हॉल में आयोजित संसद के दोनों सदनों के ऐतिहासिक मध्यरात्रि (30 जून – 1 जुलाई) सत्र द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि इस सत्र में व्यापार के उच्च प्रोफ़ाइल अतिथियों और रतन टाटा समेत मनोरंजन उद्योग से व्यक्तियों ने भाग लिया गया था, लेकिन विपक्षी दल ने इसका बहिष्कार किया था, क्यूंकि उनका कहना था की GST मध्य और निम्न वर्ग के भारतीयों के लिए आर्थिक समस्या उत्पन कर सकता है । इसके लॉन्च के बाद, जीएसटी दरों को कई बार संशोधित किया गया है, 18 जनवरी 2018 को नवीनतम, जहां संघीय और राज्य वित्त मंत्रियों के एक पैनल ने 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं पर जीएसटी दरों में संशोधन करने का फैसला किया।
Tax rates, rules and regulations को GST Council द्वारा शासित किया जाता है जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी ने एक एकीकृत कर के साथ कई indirect taxes को सरल बना दिया और इसलिए देश की 2.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को नाटकीय रूप से दोबारा बदलने की उम्मीद की गई है ।
जीएसटी का मतलब- MEANING OF GST IN HINDI
Contents
- 1 जीएसटी पंजीकरण क्या है?-WHAT IS GST REGISTRATION?
- 1.1 किन व्यक्तियों को जेएसटी पंजीकरण करने की जरुरत है? -WHO ALL NEED GST REGISTRATION?
- 1.2 जीएसटी के तहत पंजीकरण के लाभ- BENEFITS OF REGISTRATION UNDER GST
- 1.3 जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया- PROCESS OF GST REGISTRATION
- 1.4 जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज-DOCUMENTS REQUIRED FOR GST REGISTRATION
- 1.5 CONCLUSION
- 1.6 Related Posts:
GST निर्माता और उपभोक्ता से सीधे सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर एक कर है। प्रत्येक चरण में भुगतान किए गए इनपुट करों के क्रेडिट मूल्यवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होंगे, जो जीएसटी को अनिवार्य रूप से केवल प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर कर बनाता है। अंतिम उपभोक्ता इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाए गए जीएसटी को सहन करेगा, जिसमें पिछले सभी चरणों में सेट-ऑफ लाभ होंगे।
जीएसटी उपभोग आधारित कर है और माल या सेवा का अंतिम उपभोक्ता जीएसटी का भुगतान करता है। हालांकि, उपभोक्ताओं से जीएसटी के संग्रह और सरकार को भुगतान के लिए व्यवसायों को जिम्मेदार बनाया गया है। इसलिए, माल या सेवा की बिक्री में, उत्पाद की लागत के अतिरिक्त, व्यवसाय एक जीएसटी कर लगाएगा और ग्राहक से इसे इकट्ठा करेगा। एक बार जीएसटी कर एकत्र हो जाने के बाद, व्यवसायों को हर महीने GST Return Filing दाखिल करना होगा और अगले महीने के 20 वें से पहले एकत्रित जीएसटी कर को भेजना होगा।
जीएसटी पंजीकरण क्या है?-WHAT IS GST REGISTRATION?
GST Registration मुख्य रूप से आवश्यक है यदि आपकी वार्षिक बिक्री २० लाख रुपये से अधिक है। 20 लाख भले ही आपकी बिक्री रुपये से कम हो। 20 लाख, हम सुझाव देते हैं कि आप स्वेच्छा से जीएसटी पंजीकरण का चयन करें क्योंकि:
आपको खरीद पर कोई टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा (उदाहरण के लिए यदि आप एक वर्ष में 1 लाख रुपये के सामान खरीदते हैं, और टैक्स रेट 28% है – तो आप 28,000 रुपये की टैक्स रिफंड खो देंगे)।
आप अपने राज्य के बाहर नहीं बेच सकते हैं
जीएसटी पंजीकरण आमतौर पर 2-6 कार्य दिवसों के बीच होता है। आपको अपने आवेदन को विभाग के साथ फाइल करने और अपने डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
किन व्यक्तियों को जेएसटी पंजीकरण करने की जरुरत है? -WHO ALL NEED GST REGISTRATION?
जीएसटी में पंजीकरण पैन आधारित और राज्य विशिष्ट है। प्रदायक को ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ शासित प्रदेश में पंजीकरण करना होता है जहां से वह निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी पूरा करता है, जहां वह आपूर्ति को प्रभावित करता है:
all-India operations के कारण जिनका वार्षिक कुल कारोबार 20 लाख (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) रुपये की threshold limit से ऊपर है।
- वर्तमान में थ्रेसहोल्ड सीमा के बावजूद किसी भी पूर्व अप्रत्यक्ष कर शासन (वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर कानून) के तहत पंजीकृत है।
- एक राज्य में कई राज्यों या कई व्यावसायिक वर्टिकल में शाखाएं रखना।
- अन्य राज्यों को कोई आपूर्ति करना।
- रिवर्स शुल्क के तहत कर चुकाने के लिए आवश्यक (यदि आपका सप्लायर जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है)।
- स्रोत या इनपुट सेवा वितरक पर कर कटौती करने के लिए आवश्यक है।
- आपूर्तिकर्ता के एजेंट
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल या सेवाओं की आपूर्ति।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर / एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नाम (जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन, ओला) के तहत सामान या सेवाएं प्रदान करता है।
- एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अलावा, भारत के बाहर किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान करना।
जीएसटी के तहत पंजीकरण के लाभ- BENEFITS OF REGISTRATION UNDER GST
- पंजीकृत व्यक्ति को अपने ग्राहकों से कर एकत्र करने और उन्हें भुगतान किए गए करों के क्रेडिट को पारित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- पंजीकृत व्यक्ति अपने आपूर्तिकर्ताओं को चुकाए गए करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है और करों के भुगतान के लिए इसका उपयोग कर सकता है
- राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट कर क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह।
जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया- PROCESS OF GST REGISTRATION
- Government GST Portal पर जाएं और पंजीकरण टैब की तलाश करें।
- जीएसटी पंजीकरण के फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 के भाग-ए में पैन, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और राज्य भरें।
- आपको अपने मोबाइल पर और ओटीपी सत्यापन के बाद ई-मेल के माध्यम से एक अस्थायी संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
- इसके बाद आपको फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 के पार्ट-बी को विधिवत हस्ताक्षरित (डीएससी या ईवीसी द्वारा) भरना होगा और व्यवसाय प्रकार के अनुसार निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- फॉर्म जीएसटी आरईजी -02 में एक पावती उत्पन्न की जाएगी।
- आपके द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी के मामले में और फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 में आपको सूचित किया गया है, तो आपको फॉर्म जीएसटी आरईजी -04 में 7 कार्य दिवसों के भीतर विभाग की यात्रा करने और दस्तावेजों को स्पष्ट करने या उत्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- अगर उन्हें कोई त्रुटि मिलती है तो कार्यालय आपके आवेदन को भी अस्वीकार कर सकता है। फॉर्म जीएसटी आरईजी -05 में आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा।
- अंत में, फॉर्म जीएसटी आरईजी -06 में सत्यापन और अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा आपको पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज-DOCUMENTS REQUIRED FOR GST REGISTRATION
- मालिक / निदेशकों / भागीदारों के पैन कार्ड-PAN Card of owner/ directors/ partners.
- विद्युत / टेलीफोन बिल, किराया अनुबंध या सहमति पत्र (एनओसी)-Bill of Electricity/ Telephone, Rent Agreement or Letter of Consent (NOC).
- एमओए / एओए या साझेदारी कार्य-MOA/ AOA or Partnership Deed
- हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकरण का पत्र-Letter of Authorisation for signatory.
- बैंक स्टेटमेंट / रद्द चेक-Bank statement/ Cancelled Cheque.
- मालिकों / निदेशकों / भागीदारों के आधार कार्ड-Aadhaar Card of owners/ directors/ partners.
CONCLUSION
भारत में सबसे बड़े कराधान सुधारों में से एक – माल और सेवा कर (जीएसटी) – राज्य अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। जीएसटी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक एकल, एकीकृत भारतीय बाजार बनाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी कर संग्रह में सुधार और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की संभावना है|राज्यों के बीच कर बाधाओं को तोड़ना और एक समान कर दर के माध्यम से भारत को एकीकृत करना। जीएसटी के तहत, टैक्स बोझ को कर आधार बढ़ाने और छूट को कम करके कम कर दर के माध्यम से विनिर्माण और सेवाओं के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
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bhut acha hai yah tareka